Delhi: दिल्ली में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि, कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अब होगा अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली में आयोजित IAA ग्लोबल समिट में पहुंचे गडकरी ने साइरस मिस्त्री के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय उन लोगों पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है जो लोग कार में बिना सीट बेल्ट लगाए सफर करते हैं, भले ही वे आगे या पीछे किसी भी सीट पर बैठे हों. अब उन पर जल्द भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
भारत में सड़क दुर्घटना के रिकॉर्ड तोड़ मामले
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, देश में 1 साल के अंदर 500,000 दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड देखकर दंग रह गया हूं. सड़क हादसों में 60 प्रतिशत 18-34 आयु वर्ग के लोग शामिल हैं. उन्होंने ग्रामीण आबादी के शहरी क्षेत्रों में भारी प्रवास पर अफसोस जताया और कहा कि आज गांवों और वन क्षेत्रों में 65 प्रतिशत लोग सकल घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत से अधिक का योगदान नहीं करते हैं. हाल ही में सड़क दुर्घटना में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सवाल है कि, सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही. इस हादसे की जांच कर रही पुलिस ने बताया है कि साइरस ने दुर्घटना के वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनी थी.
एयरबैग को बनाया जाएगा अनिवार्य
गडकरी ने यह स्वीकार किया कि, भारत में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, फिर भी उन्होंने प्रस्तावित नए सीट बेल्ट नियम के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को बताने से इनकार कर दिया. हालांकि, उन्होंने कहा कि कार बनाते समय एयरबैग को अनिवार्य बनाने के प्रावधान के साथ नए नियम की कारों को तैयार किया जाएगा.
मोटर वाहन नियम क्या कहता है?
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (1989) की धारा 138 (3) के अनुसार, कार में नियम 125 या नियम 125 के उप-नियम (1) या उप-नियम (1-ए) के तहत सीटबेल्ट दी जाती है. किसी कार में चालक और आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. साथ ही 5 सीटर कारों में पीछे बैठने वाले यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. वही 7 सीटर कार जिसमें पीछे बैठे यात्रियों का चेहरा सामने की तरफ होता है, उसमें चलते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी है।